छत्तीसगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को रहेगा संपूर्ण शुष्क दिवस: शराब दुकानें, बार और क्लब रहेंगे पूरी तरह बंद

रायपुर 2 अगस्त | राज्य शासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत पर्व की मर्यादा और शांति बनाए रखने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं।
क्या-क्या रहेगा पूरी तरह बंद?
आबकारी विभाग के निर्देशानुसार, शुष्क दिवस के दौरान निम्नलिखित प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे:
- शराब की दुकानें: प्रदेश भर की समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें।
- आतिथ्य और मनोरंजन स्थल: सभी रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब और अहाते।
- लाइसेंसी प्रतिष्ठान: मदिरा बेचने या परोसने वाले अन्य सभी प्रकार के अधिकृत संस्थान।
- भांग की दुकानें: राज्यभर में भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन नहीं खुलेंगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
शासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर-मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू होगा। इस अवधि के दौरान:
- किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या व्यक्ति द्वारा मदिरा के बेचने और परोसने पर पूरी पाबंदी रहेगी।
- व्यक्तिगत रूप से मदिरा का अवैध भंडारण या गैर-लाइसेंसी परिसरों में स्टॉक मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- नियम तोड़ने वालों की मदिरा तुरंत जब्त कर ली जाएगी और उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए उड़नदस्ते तैनात
त्योहार के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों (Flying Squads) का गठन किया गया है।
यह विशेष जांच दल संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की कड़ी निगरानी कर रहा है, ताकि राज्य में शांतिपूर्ण और अनुशासनिक माहौल के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा सके।
