नवा रायपुर अटल नगर 3 सितम्बर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य के तीन प्रमुख निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। यह आदेश 02 सितंबर 2026 को जारी किया गया है और उसी दिनांक से प्रभावशाली हो गया है।
किसे मिला कौन सा पद और दर्जा?
जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी और दर्जा मिला है:
- श्री संजय अग्रवाल (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग) – राज्य मंत्री का दर्जा
- श्री अजय शुक्ला (उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड) – राज्य मंत्री का दर्जा
- श्री शरद अवस्थी (उपाध्यक्ष, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण) – राज्य मंत्री का दर्जा
आदेश की मुख्य बातें और शर्तें:
- शिष्टता के लिए दर्जा: राज्य शासन द्वारा माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का यह दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है।
- सुविधाओं का उत्तरदायित्व: इन्हें नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग का होगा।
- वरिष्ठता नहीं: यह सूची किसी भी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति को नहीं दर्शाती है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।
