छत्तीसगढ़ शासन का कड़ा निर्देश: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बंद रहेंगे सभी वधगृह और मांस बिक्री की दुकानें

- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, सभी कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को भेजी गई सूचना।
- शासन के पुराने आदेशों और निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश।
नवा रायपुर अटल नगर 3 सितम्बर : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के हस्ताक्षर से जारी इस आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन के तयशुदा विशिष्ट अवसरों की सूची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी सम्मिलित है, इसलिए इस पावन पर्व पर नियमों का पूर्ण पालन कराया जाए।
इन अधिकारियों को मिला है निर्देश
शासन द्वारा यह आदेश छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को अनुपालनार्थ भेजा गया है:
- समस्त जिलों के कलेक्टर।
- समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम।
- समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत।
पुराने संदर्भों का दिया गया हवाला
विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक जी.ई.एन.सी.ओ.आर./7996/2025-यू.ए.डी./107707 (दिनांक 2-9-2026) में मध्य प्रदेश शासन के पुराने पत्र (दिनांक 18.05.1990) तथा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न तिथियों (जैसे 07.09.2002, 12.8.2009, 01.09.2017, 14.06.2019, 10.03.2021, 18.08.2022 एवं 09.09.2022) के समसंख्यक पत्रों का हवाला दिया गया है। इन तमाम संदर्भित पत्रों के जरिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विशेष पर्वों पर मांस विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश पहले भी दिए जाते रहे हैं।
